रांची : लैंड स्कैम मामले में जेल में बंद कारोबारी विष्णु अग्रवाल की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। विष्णु अग्रवाल ने कोर्ट में स्वास्थ्य का कारण देते हुए जमानत याचिका दायर की थी। जिसे ईडी कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित करते हुए विष्णु अग्रवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
गिरफ्तार न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल :
न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल को 31 जुलाई को गिरफ्तार करने के बाद ही ईडी के समक्ष पूछताछ के लिए हाजिर हुए थे। विष्णु अग्रवाल मामले के वे 13वें आरोपी हैं, जिनकी गिरफ्तारी हुई है तथा ईडी रिमांड पर लेकर पूछताछ भी हुई है। विष्णु अग्रवाल के ऊपर 1 एकड़ जमीन और सिरमटोली स्थिति सेना की जमीन की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। कोलकाता स्थित रजिस्ट्री ऑफिस में जमीन की खरीददारी के फर्जी कागजात तैयार किए गए थे।
खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए दायर की थी जमानत याचिका :
विष्णु अग्रवाल खराब स्वास्थ्य के कारण रिम्स के ट्रामा सेंटर में कई दिनों से भर्ती हैं। इसी के आधार पर उन्होंने जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। लेकिन ईडी कोर्ट ने फैसले में विष्णु अग्रवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी।
इस मामले में गिरफ्तार लोग :
प्रदीप बागची, अफसर अली, सद्दाम हुसैन, इम्तियाज अहमद, तल्हा खान, फैयाज खान और भानु प्रताप प्रसाद, आईएएस छवि रंजन, दिलीप कुमार घोष, अमित अग्रवाल, भरत प्रसाद, राजेश राय, विष्णु अग्रवाल, प्रेम प्रकाश।