रांची : झारखंड जगन्नाथपुर मंदिर में तैनात सुरक्षा प्रहरी बिरसा मुण्डा की हत्या किसी अज्ञात अपराधकर्मी के द्वारा कर दी गई है साथ ही अपराधियों ने वारदात को अंजाम देने के बाद मंदिर मे रखे दान पेटी से नकदी भी निकाल ली गयी है, जिस आलोक में अज्ञात अपराधकर्मियो के विरूद्ध धुर्वा थाना काण्ड सं0-88/26, दिनांक-24.04.26 धारा-103 / 311 भा०न्या०स० के अंतर्गत दर्ज किया गया था ।
इस काण्ड का उद्भेदन एवं काण्ड में संलिप्त अज्ञात अपरधकर्मी की गिरफ्तारी हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक, रांची द्वारा पुलिस अधीक्षक नगर, रांची के नेतृत्व में एक एस.आई.टी. टीम का गठन किया गया। गठित टीम के द्वारा त्वरीत कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर लगे सी.सी.टी.भी. कैमरा एवं तकनीकी सहयोग से काण्ड में संलिप्त 03 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के कम में तीनो ने घटना में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया है तथा अभियुक्तों के निशानदेही पर चोरी गये रुपये एवं हत्या में प्रयुक्त खून लगा पत्थर एवं अन्य सामान की बरामदगी की गयी है।
उल्लेखनीय है कि घटना में संलिप्त अपराधकर्मी मंदिर के नजदीक बस्ती के रहने वाले है, जिन्हे मृतक द्वारा मंदिर में चोरी करने के कम में संभवतः पहचान लिया गया था। अपनी पहचान छिपाने एवं पकड़े जाने से बचने के लिए अपराधकर्मियों द्वारा सुरक्षा प्रहरी बिरसा मुण्डा की हत्या कर दी गयी।
गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता :-
1- देव कुमार उर्फ रचित कुमार पे० बबलु राम सा० न्यू कांलोनी जगरनाथपुर, रांची।
2- विकास महली पे० रमेश महली सा० न्यू कांलोनी जगरनाथपुर, रांची।
3- आयुष कुमार दत्ता पे० कृष्णा कुमार सा० न्यू कांलोनी जगरनाथपुर, रांची।
बरामद सामान की विवरणी :-
1- कुल 3,00,977/- रुपया।
2- खून लगा पत्थर ।
3- अपराधकर्मी द्वारा घटना कारित करने समय पहने हुए कपड़ा (शर्ट एवं गमछा)
4- ताला तोड़ने में प्रयुक्त किये गये चार लोहे का रड, टुटा हुआ ताला दो ।
5- नया कपड़ा एवं कपड़ा खरीदने का रसीद।
देव कुमार उर्फ रचित कुमार का अपराधिक इतिहास :-
-जगन्नाथपुर थाना कांड सं0-33/25 दि0-22.01.25 धारा-331 (4)/305 भा०न्या०सं० ।
-जगन्नाथपुर (पुन्दाग) थाना कांड सं0-94/24 दि0-02.3.24 धारा-461/379/34 भा०न्या०सं० ।
-विधान सभा थाना कांड सं0-01/24 दि0-03.03.24 धारा-461/379 भा०न्या०सं० – धुर्वा थाना कांड स0-197/20, दि0-03.10.2020 धारा-379/461 भा०न्या०सं० ।
विकास कुमार महली का अपराधिक इतिहास :-
– सुखदेव नगर थाना कांड सं0-129/25 दि0-13.03.25 धारा-137 (2)/96 भा०न्या०सं० एवं 08 पोक्सो एक्ट













