रांची : झारखंड राज्य तेजस्विनी कर्मचारी संघ द्वारा प्रभात तारा मैदान से जुलूस के रूप में चल कर प्रोजेक्ट भवन, राँची तक जाना था. राँची का घेराव करने एवं अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन करने की सूचना है। प्रोजेक्ट भवन (झारखण्ड मंत्रालय) के समीप कई सरकारी कार्यालय एवं सरकारी उपक्रमों के कार्यालय अवस्थित हैं तथा इस धरना-प्रदर्शन के कारण सरकारी काम-काज के साथ-साथ यातायात व्यवस्था बाधित होने, विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने तथा लोक परिशांति भंग होने की संभावना उत्पन्न होगी. अनुमंडल दण्डाधिकारी, सदर राँची द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए धुर्वा गोलचक्कर से प्रोजेक्ट भवन से चाँदनी चौक, हटिया को जोड़ने वाली सड़क तथा इस सड़क के 200 मीटर पर धारा-144 लागू कर दिया गया है. यह निषेधाज्ञा अगले आदेश तक के लिए लागू रहेगा।
धारा 144 के अंतर्गत किन-किन नियमों का पालन करना पड़ेगा :
धुर्वा गोलचक्कर से प्रोजेक्ट भवन से चाँदनी चौक, हटिया को जोड़ने वाली सड़क तथा इस सड़क के 200 मीटर के क्षेत्र में निम्न प्रकार की निषेधाज्ञा जारी की गई है जिसमें:
उक्त क्षेत्र में पाँच या पाँच से अधिक व्यक्ति एक जगह जमा होना नहीं हो सकते (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों एवं धार्मिक तथा अंत्येष्टि कार्यक्रम को छोड़कर), किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे- बंदूक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलने में मनाही है (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर), किसी प्रकार का हरवे-हथियार जैसे-लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर नहीं निकल सकते (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर), किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन नहीं कर सकते, किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का का प्रयोग नहीं कर सकते (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को छोड़कर)।