रांची : झारखंड के लव जिहाद के चर्चित मामले में पूर्व नेशनल शूटर तारा शाहदेव के गुनहगारों को सीबीआई की विशेष अदालत ने सजा सुनाई है। उत्पीड़न और धर्मांतरण के आठ वर्ष पुराने प्रकरण में रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल हसन को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। जबकि उसकी मां कौसल रानी को 10 साल की सजा और झारखंड हाइ कोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार (निगरानी) मुश्ताक अहमद को 15 साल के कारावास की सजा सुनाई गयी है। इसके अलावा इन दोनों दोषियों को 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गयी है।
सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की पीठ ने यह फैसला सुनाया है। बता दें कि सीबीआई की ओर से 26 गवाहों का बयान कलमबद्ध कराया गया। आरोप है कि विवाह के बाद से ही तारा शाहदेव के साथ पति रकीबुल द्वारा मारपीट की जाने लगी थी और धर्म बदलने का दबाव डाला जा रहा था। बता दें, तारा शाहदेव से जुड़ा लव जिहाद धर्म परिवर्तन के दबाव, यौन उत्पीड़न और दहेज प्रताड़ना का चर्चित मामला है।