राँची : झारखण्ड सरकार ने जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखकर बड़ा फैसला लिया है, राज्य में तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला के निर्माण, भंडारण, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।
स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। यह प्रतिबंध उन सभी उत्पादों पर लागू होगा, जिनमें किसी भी रूप में तंबाकू या निकोटीन पाया जाता है, चाहे उत्पाद किसी भी नाम से बाजार में बेचा जा रहा हो, उस पर यह नियम लागू होगा।
सरकार ने यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 30(2)(ए) और खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियमन 2011 के तहत की है, आदेश के अनुसार, यह प्रतिबंध एक वर्ष तक प्रभावी रहेगा।
सरकार ने साफ किया है कि इस अवधि के दौरान यदि कोई व्यक्ति या कारोबारी प्रतिबंधित गुटखा या पान मसाला का निर्माण, बिक्री, भंडारण या वितरण करते पकड़ा गया, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।













