रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने सीसीएल पर एक लाख का जुर्माना लगाया है। दरअसल भारत कोल प्रोडक्ट की ओर से एक याचिका दाखिल कर छाई उठाने की अनुमति देने की मांग की गई थी। सीसीएल द्वारा अदालत में काउंटर एफिडेविट दायर करने में, एमएम की जा रही देरी पर अदालत ने नाराजगी जाहिर करते हुए जुर्माना लगाया। काउंटर एफिडेविट दाखिल करने के लिए सीसीएल की ओर से अंतिम बार समय मांगा गया था लेकिन एफिडेविट दाखिल नहीं की गई। हाई कोर्ट के न्यायधीश जस्टिस राजेश कुमार की उपस्थिति में मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रार्थी भारत और प्रोडक्ट की ओर से अधिवक्ता अर्चना सिंह ने बहस की।
राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान स्थापना का शताब्दी समारोह 20 सितंबर आयोजित किया जाएगा !
रांची: भाकृअनुप-राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान (ICAR-NISA), जिसे पहले भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद अनुसंधान संस्थान तथा भारतीय लाख अनुसंधान...