रांची : झारखंड स्टेट बार काउंसिल के आगामी चुनावों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का रास्ता साफ हो गया है।
झारखंड हाईकोर्ट ने मौजूदा सदस्यों की सेवा अवधि बढ़ाने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया है। इससे सुप्रीम कोर्ट के 4 दिसंबर के आदेश का तत्काल क्रियान्वयन सुनिश्चित हो गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने देशभर की सभी राज्य बार काउंसिलों में कम से कम 30% महिला आरक्षण लागू करने का निर्देश दिया था।
जहां मतदाता सूची में महिलाओं की संख्या कम है, वहां 20% सीटें सीधे चुनाव से और 10% सीटें को-ऑप्शन के जरिए भरी जाएंगी।
झारखंड बार काउंसिल में कुल 25 निर्वाचित सदस्य होते हैं।
नए नियम के अनुसार अब 7 से 8 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।
वर्तमान परिषद में एक भी महिला सदस्य नहीं है।
हाईकोर्ट ने साफ कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के सामने सेवा विस्तार का कोई आधार नहीं बनता।
महिला अधिवक्ताओं ने इस फैसले का स्वागत किया है।
वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा गुप्ता ने कहा —
यह लैंगिक समानता की दिशा में क्रांतिकारी कदम है। अब बार काउंसिल में महिलाओं की आवाज और प्रतिनिधित्व मजबूत होगा।
बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सभी राज्य परिषदों को 15 दिसंबर तक नई व्यवस्था के अनुसार चुनाव कार्यक्रम घोषित करने का निर्देश दिया है।
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