रांची : न्यायामूर्ति-सह-कार्यपालक अध्यक्ष, झालसा सुजित नारायण प्रसाद के दिशा निर्देश पर न्यायायुक्त-सह-अध्यक्ष अनिल कुमार मिश्रा-1 के मार्गदर्शन में तथा डालसा सचिव श्री राकेश रौशन की देखरेख में चान्हो प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत पंडरी पंचायत भवन में बाल विवाह के खिलाफ 100 दिवसीय कार्रवाई के तहत, नालसा द्वारा संचालित आशा अभियान के तहत बाल विवाह के रोकथाम के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पीएलवी हरिराम करमाली, निलश्याम कश्यप, सोनु सिंह, अलमा एक्का, संजीत उरांव, उषा कुमारी एवं अन्य लोग उपस्थित थे।
डालसा के कार्यरत पीएलवी ने कहा कि बाल विवाह अपराध है। अभिभावक अपने बच्चियों का विवाह 18 वर्ष के बाद ही करे। बाल विवाह को रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाना भी आवश्यक है। कार्यरत पीएलवी के द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के द्वारा दिये जानेवाले निःशुल्क कानुनी सहायता के बारे में ग्रामीणों को बतलाया तथा डालसा के द्वारा आयोजित किये जानेवाले लोक अदालत, मध्यस्थता, प्री-लिटिगेशन के बारे में लोगों को जानकारी दी गयी। टॉल फ्री नम्बर-15100 की जानकारी भी दी गयी।
यह भी ज्ञात हो कि डालसा रांची की पीएलवी के द्वारा आगमी 14 मार्च को आयोजित होनेवाले राष्ट्रीय लोक अदालत की भी जानकारी दी गयी। उन्होंने कहा कि आगामी 14 मार्च को आयोजित होनेवाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए माननीय न्यायालय के माध्यम से वादकारियों को पुलिस प्रशासन से समन्वय स्थापित कर नोटिस भेजा जा रहा है। कार्यरत सभी पीएलवी के द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में जागरूकता फैलाने के लिए पोस्टर एवं बैनर लगाया जा रहा है तथा पम्पलेट तथा लिफलेट का वितरण भी किया जा रहा है, जिससे कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक लंबित वादों का निस्तारण किया जा सके।
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