सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को प्रचार हित याचिका बताते हुए, मध्य प्रदेश में यूनेस्को की विश्व धरोहर खजुराहो मंदिर परिसर के हिस्से जावरी मंदिर में भगवान विष्णु की सात फुट की मूर्ति के पुनर्निर्माण और पुनर्स्थापना के निर्देश देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने याचिकाकर्ता से कहा, “जाओ और देवता से ही कुछ करने के लिए कहो। तुम कहते हो कि तुम भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हो। तो जाओ और अभी प्रार्थना करो। यह एक पुरातात्विक स्थल है और एएसआई को अनुमति वगैरह देनी होगी। माफ करना।” सीजेआई की इस टिप्पणी के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं दी हैं।
एडवोकेट विनीत जिंदल नाम के यूजर ने सीजेआई की टिप्पणियों को वापस लेने की मांग की है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “सनातन धर्म का अनुयायी होने के नाते, मैंने भारत के मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई को एक पत्र भेजकर भगवान विष्णु और हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली उनकी टिप्पणियों को तत्काल वापस लेने की मांग की है।
झारखंड में अलकतरा घोटाले में गढ़वा भाजपा विधायक सत्येंद्र तिवारी को सीबीआई कोर्ट से बड़ा झटका !
रांची : झारखंड के अलकतरा घोटाला मामले में गढ़वा से भाजपा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी सीबीआई के विशेष अदालत बड़ा...












