नई दिल्ली :झारखंड के झामुमो राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले की जांच की जा रही है। जांच के खिलाफ राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन ने हाईकोर्ट शरण लिए थी .दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर चल रही सुनवाई पूरी हो गई है। हाईकोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों की दलीलों को सुना और फैसले को सुरक्षित रख लिया है।
गौरतलब है की कथित तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन ने अपने पावर का इस्तेमाल कर आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। ऐसी एक शिकायत भारत के लोकपाल से की गई है। शिकायत मिलने के बाद लोकपाल ने जांच शुरू की। इसी जांच के खिलाफ शिबू सोरेन ने दिल्ली हाईकोर्ट का रूख किया है। इस मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में कई बार सुनवाई हुई। पूर्व की सुनवाई में अदालत ने शिबू सोरेन के खिलाफ लोकपाल की ओर से की जा रही जांच पर रोक लगा दी । इस जांच पर रोक कोर्ट का फैसला आने तक लगा रहेगा।सभी पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में शिबू सोरेन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अधिवक्ता प्रज्ञा सिंह बघेल ने बहस की। लोकपाल की ओर से सॉलिसिटर जेनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने पक्ष रखा ।राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन और उनके रिश्तेदारों के नाम पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत लोकपाल में हुई है। शिकायत 5 अगस्त 2020 को दायर की गयी थी। लोकपाल को किए गए शिकायत में बताया गया है कि शिबू सोरेन और उनके परिजनों ने झारखंड के सरकारी खजाने का दुरुपयोग किया है। भ्रष्टाचार करते हुए जो राशि अर्जित की है, उससे अनेक संपत्तियां बनायी हैं। इन संपत्तियों में कई बेनामी आवासीय और कमर्शियल परिसंपत्तियां भी हैं। सीबीआई ने की है शिकायत पर जांचआय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले की शिकायत पर सुनवाई करते हुए लोकपाल की फुल बेंच ने 15 सितंबर 2020 को सीबीआई को जांच करने को कहा।