झारखण्ड : महिला के साथ यौन शोषण मामले में पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दे दिया है. उनके द्वारा दायर की गई क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन को जस्टिस सुभाष चन्द्र के कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है. जिसके बाद अब विधायक प्रदीप यादव को निचली अदालत में ट्रायल का सामना करना पड़ेगा.
आरोप क्या है:
विधायक प्रदीप यादव पर एक महिला अधिवक्ता ने शोषण का आरोप लगाया है,उनके द्वारा दायर की गई याचिका को भी कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया. पीड़ित महिला ने इसकी रिपोर्ट देवघर महिला थाना में की थी. इसकी सुनवाई दुमका के एमपी एमलए अदालत में हुई थी. इसके बाद विधायक प्रदीप यादव ने झारखण्ड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.
क्यों ख़ारिज की गई याचिका :
विधायक प्रदीप यादव की याचिका खारिज करने के पीछे सबसे बड़ा कारण है की उन्होंने दुमका स्पेशल जज की अदालत द्वारा उनके डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज किए जाने के बाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.