पाकुड़ : रसूख दिखाकर ग्रामीणों को धमकाने, मारपीट और फायरिंग करने वाले पत्थर व्यवसायी अजहर इस्लाम पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन के आदेश पर अजहर इस्लाम और उसके भाई मजहर इस्लाम की बेलपहाड़ी और जियाजोड़ी स्थित क्रशर यूनिट एवं पत्थर खदान को सील कर दिया गया।
इस कार्रवाई का नेतृत्व एसडीओ साइमन मरांडी ने किया, जिनके साथ खनन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी, सीओ और पुलिस बल मौजूद थे।
एसडीओ ने बताया कि यह कार्रवाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 152 के तहत की गई है। दोनों व्यवसायी तय मानकों का पालन नहीं कर रहे थे और विस्फोट के दौरान पत्थरों के टुकड़े आसपास के घरों पर गिरने से ग्रामीणों की जान को खतरा था।
गौरतलब है कि 25 अक्टूबर को बेलपहाड़ी स्थित खदान में हुए जोरदार विस्फोट से कई घरों की दीवारें और छतें क्षतिग्रस्त हो गई थीं, जिसके बाद ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग करते हुए खदान बंद कराई थी।
लेकिन 26 अक्टूबर को अजहर ने दोबारा खदान चालू कर दी, जिससे नाराज ग्रामीणों ने विरोध किया।
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