मालेगांव ब्लास्ट केस में 17 साल बाद फैसला आया है. मुंबई की NIA स्पेशल कोर्ट ने भोपाल से बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित सहित सात आरोपियों को बरी कर दिया है.
कोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष इन पर आरोप साबित नहीं कर सका. जिसके बाद अदालत ने आरोपियों को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), आर्म्स एक्ट और अन्य आरोपों से बरी कर दिया. साथ ही कोर्ट ने सभी छह मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये और घायल पीड़ितों को 50-50 हजार रुपये मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है.













