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Home » फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट केस आजम खान, अब्दुल्ला आजम और तंजीम फातिमा को 7-7 साल की कैद !

फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट केस आजम खान, अब्दुल्ला आजम और तंजीम फातिमा को 7-7 साल की कैद !

सुप्रीम कोर्ट में उनकी अर्जी खारिज कर दी थी .

First Report Live Desk by First Report Live Desk
2 years ago
in उत्तरप्रदेश, कोर्ट
Reading Time: 1 min read
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फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट केस आजम खान, अब्दुल्ला आजम और तंजीम फातिमा को 7-7 साल की कैद !
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उत्तर प्रदेश :समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे से जुड़े फेक बर्थ सर्टिफिकेट केस में बेहद अहम फैसला आया है. रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने तीनों को दोषी करार देते हुए 7-7 साल की सजा सुनाई है. तीनों को अदालत से सीधे जेल ले जाया जाएगा. 

आजम खान के परिवार के खिलाफ दो जन्म प्रमाण पत्र का मामला भाजपा विधायक आकाश सक्सेना की ओर से गंज कोतवाली में तीन जनवरी 2019 को दर्ज कराया गया था। आरोप लगाए गए थे क‍ि आजम ने बेटे के अलग-अलग जन्मतिथि से दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाए हैं। इसमें एक जन्म प्रमाण पत्र रामपुर नगर पालिका से बना है, जबकि दूसरा लखनऊ से बना है। इस मुकदमे में आजम खान के अलावा उनके बेटे अब्दुल्ला और पत्नी पूर्व सांसद डॉ. तंजीम फातिमा भी नामजद थीं। मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही थी। दोनों ओर से गवाही पूरी होने के बाद अदालत ने इस मामले में 18 अक्टूबर फैसले के लिए नियत की थी। इससे बचने के लिए आजम खान सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, जहां उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से मुकदमा ट्रांसफर अर्जी दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट में उनकी अर्जी खारिज कर दी थी।

Tags: #Fake birth certificate case#Azam KhanAbdullah Azam and Tanzeem Fatima #jailed for 7 years each
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