रांची :झारखंड में बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों पर अब सख्ती बरती जाएगी
झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने झारखंड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली में संशोधन कर दिया है। इसके तहत अब सभी स्कूलों के लिए मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। विभाग का कहना है कि पोर्टल में जरूरी तकनीकी बदलाव सितंबर तक पूरे कर लिए जाएंगे और अक्टूबर से स्कूल ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकेंगे।
पाँचवें राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे दिन विकसित भारत के लिए मानव पूंजी पर विशेष फोकस !
नई दिल्ली/रांची:- देश की राजधानी नई दिल्ली में 26 से 28 दिसंबर तक आयोजित तीन दिवसीय मुख्य सचिवों के पाँचवें...











