रांची :झारखंड में बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों पर अब सख्ती बरती जाएगी
झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने झारखंड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली में संशोधन कर दिया है। इसके तहत अब सभी स्कूलों के लिए मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। विभाग का कहना है कि पोर्टल में जरूरी तकनीकी बदलाव सितंबर तक पूरे कर लिए जाएंगे और अक्टूबर से स्कूल ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकेंगे।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से टाटा मोटर्स लि० के प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात !
रांची :मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से आज कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में टाटा मोटर्स लि० के एक प्रतिनिधिमंडल...