Ranchi (रांची ): मोदी सरनेम को लेकर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर रांची में दायर मानहानि याचिका पर आज सुनवाई हुई। यह सुनवाई एमएलए/एमपी कोर्ट में हुई। जहां एमएलए/एमपी कोर्ट की जज अनामिका किस्कु के सामने प्रार्थी के अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा ने मौखिक रूप से बताया कि हाइकोर्ट ने राहुल गांधी की व्यक्तिगत उपस्थिति के छूट संबंधी याचिका पर उनके खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगायी है। यह मामला अब भी हाइकोर्ट में लंबित है। जिसके बाद कोर्ट ने हाइकोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा में सुनवाई की अगली तिथि 17 अगस्त निर्धारित की है।बता दे की यह मामला 2019 का है। इस दौरान रांची के मोरहाबादी मैदान में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के दौरान राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी और ललित मोदी का जिक्र करते हुए कहा था कि ‘सारे मोदी सरनेम वाले चोर हैं’। इसे लेकर अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराई है। याचिका में कहा गया है कि राहुल गांधी के टिप्पणी से पूरा मोदी समाज आहत है, इसलिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।
जानकारी हो की झारखंड में राहुल गांधी के खिलाफ तीन मुकदमे चल रहे हैं। पहला मामला वह है जिसमें नवीन झा ने रांची की निचली अदालत में अमित शाह पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। दूसरा मामला अमित शाह को लेकर है। भाजपा नेता प्रताप कुमार ने चाईबासा कोर्ट में दायर किया था। तीसरा मामला मोदी सरनेम को लेकर की गयी टिप्पणी से जुड़ा हुआ है। सभी मामले की सुनवाई रांची में ही हो रही है।