मध्य प्रदेश में पत्रकारों से मारपीट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने रेत माफिया पर रिपोर्टिंग करने के लिए पुलिस स्टेशन में पत्रकारों से मारपीट मामले में मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है।
न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने पत्रकार शशिकांत गोयल और अमरकांत सिंह चौहान द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई और मध्य प्रदेश को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। याचिकाकर्ताओं के वकील ने पीठ से कहा कि याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया जाए। पीठ ने कहा कि दूसरे पक्ष को जवाब देने दीजिए। राज्य को भी तथ्य पेश करने दीजिए। कोर्ट याचिका पर नोटिस जारी किया और नौ जून को अगली सुनवाई तय की।