रांची :अध्यक्ष, झारखण्ड विधान-सभा रबीन्द्रनाथ महतो ने अपने कार्यालय कक्ष में आज 12:00 बजे म० में राज्य में लागू *राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना* के संदर्भ में झारखण्ड स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग झारखण्ड सरकार, के साथ बैठक की।
राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के लागू होने के पश्चात् चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी आ रही कठिनाइयों के संबंध में बैठक चर्चाएँ हुई।
सदस्य /पूर्व सदस्य का चिकित्सा प्रतिपूर्ति के व्यय का शीर्ष के संबंध में बैठक में विमर्श किया गया । योजना से आच्छादित होने के लिए योजना के तहत् पंजीयन एवं निर्धारित तथा प्रीमियम की राशि का भुगतान में स्पष्टता के अभाव के संबंध में भी विभाग को अवगत कराया गया।
01.03.2025 के पश्चात् जिन सदस्यों पूर्व सदस्यों द्वारा चिकित्स कराया गया है, उनके प्रतिपूर्ति के संबंध में आ रही कठिनाइयों को भी बैठक में रखा गया।
अध्यक्ष ने यह भी कहा कि कई कर्मियों के ईलाज के क्रम में यह संज्ञान में आया है कि बीमा द्वारा अलग-अलग बीमारियों के लिए अलग-अलग व्यय की सीमा निर्धारित की गई है। बीमित राशि के अंतर्गत भी बेहतर ईलाज के लिए विकल्प का चुनाव करने पर अगर व्यय की स्थिति ,बीमा कंपनी की कैपिंग से अधिक होती है, तो बीमा कम्पनी द्वारा व्यय का वहन नहीं किया जाता है।
इस स्थिति संबंधित बीमार व्यक्ति या उनके परिजन को तत्काल व्यय करना पड़ता है ताकि ईलाज प्रारंभ हो सके। इस तरह अचानक व्यय का भार से सही ईलाज में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है।
क्योंकि बड़ी राशि का तत्काल प्रबन्ध कर पाना एक बड़ी समस्या है।
उल्लेखनीय है कि सदस्य प्रदीप यादव सहित कई पूर्व सदस्यों ने अध्यक्ष महोदय को पत्र लिखकर चिकित्सा प्रतिपूर्ति के संबंध में तथा सदस्य / सदस्यों के इलाज हेतु अग्रिम निकासी के संबंध में आ रही समस्याओं के संबंध में अवगत कराया है। इस बैठक में अध्यक्ष ने विभागों को उन समस्याओं से अवगत कराकर समस्याओं का निराकरण पर कार्रवाई के लिये जाने हेतु निर्देशित किया है ।
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