रांची: बुण्डू, प्रधान सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखण्ड महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड अध्यक्षता में अवैध अफीम की खेती के विनष्टीकरण तथा मादक पदार्थों के दुरूपयोग को रोकने हेतु आयोजित की गई समीक्षा बैठक . प्रधान सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड एवं पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड द्वारा संयुक्त रूप से राँची एवं खूँटी जिले में अवैध अफीम की खेती के उन्मूलन और अवैध मादक पदार्थों के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए महत्वपूर्ण समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई एवं समीक्षोपरान्त आवश्यक. दिशा-निर्देश दिये गये।प्रधान सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड ने *NDPS* से संबंधित संयुक्त रूप से अफीम की खेती के विनष्टीकरण तथा कठोर कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया। उन्होनें विशेष रूप से उन सभी मामलों की समीक्षा की, जिसमें *Large या Commercial quantity* में अवैध मादक पदार्थ बरामद हुए हैं। अवैध मादक पदार्थ का सेवन / खेती/व्यापार आदि की रोकथाम हेतु व्यापक रूप से समीक्षा करते हुए संयुक्त रूप से बिन्दुवार निम्नांकित निर्देश दिये गए :-
• अवैध अफीम की खेती की रोकथाम हेतु संबंधित एजेंसी यथा-राजस्व विभाग, कृषि विभाग, वन विभाग एवं पुलिस विभाग सूचना संकलन कर आपसी समन्वय स्थापित करते हुए, संयुक्त रूप से अवैध अफीम की खेती किये जाने वाले जमीन (स्थल) सरकारी, रैयती एवं वन भूमि का पता लगा कर आवश्यकतानुसार कठोर कानूनी कार्रवाई करें।
• राँची, खूँटी जिला अफीम की खेती को लेकर सर्वाधिक प्रभावित जिला हैं। इन जिलों में अवैध अफीम की खेती की पूर्ण रोकथाम हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
• प्रायः यह देखा गया है कि जिन भूमि में अफीम की खेती की जाती है, उसे विनष्टीकरण के पश्चात थाना में सनहा दर्ज किया जाता है, जो उचित नहीं है। जिस भी भूमि पर अवैध अफीम की खेती का विनष्टीकरण किया जाता है, तो उसके आलोक में निश्चित रूप से प्राथमिक दर्ज किया जाए।
• विशेष शाखा एवं *NCB* से प्राप्त आसूचना के सत्यापनोपरान्त यथाशीघ्र वांछित कार्रवाई करना सुनिश्चित की जाए। यदि कोई थाना प्रभारी प्राप्त आसूचना के आधार पर वांछित कार्रवाई नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। मानकी, मुण्डा, मुखिया, जनप्रतिनिधियों एवं महिला समिति से सम्पर्क कर उनका सहयोग लेते हुए साथ ही ड्रोन कैमरा का प्रयोग कर आसूचना संकलित करते हुए वांछित कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।
• एन०डी०पी०एस० से संबंधित पूर्व में दर्ज कांडों के अभियुक्तों का सत्यापन नियमित रूप से करना सुनिश्चित की जाय कि वे वर्तमान में कारावास में हैं या जमानत पर बाहर है। इन अभियुक्तों को चिन्हित करते हुए उनकी वर्तमान आय के स्रोत की स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त करना सुनिश्चित करें साथ ही अगर वैसे अपराधी जो लगातार एनडीपीएस से संबंधित कांडों के अभियुक्त रहे हैं उनका डोसियार खोला जाए।
• आगामी 26 जनवरी 2025 को अवैध मादक पदार्थ की रोकथाम हेतु व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार करते हुए जागरूक लोगों से अफीम की खेती नहीं करने हेतु शपथ ग्रहण के रूप में उन्हें प्रोत्साहित करेंगे।
• *Online Reporting* प्रणाली विकसित करना सुनिश्चित की जाए ताकि जहाँ आम नागरिक अफीम की खेती किये जाने एवं तस्करी की गतिविधियों की सूचना दे सके, साथ ही एक मोबाईल नम्बर सार्वजनिक रूप से साझा करेंगे ताकि इस नम्बर पर लोग सूचना दे सके।
• वरीय पुलिस अधीक्षक राँची एवं पुलिस अधीक्षक खूँटी नेशनल हाईवे पर स्थित होटल एवं ढाबों की नियमित रूप से जांच कराना सुनिश्चित करेंगें ताकि होटल या ढाबे अवैध अफीम / ब्राउन शुगर आदि जैसे जहरीले पदार्थ का क्रय-विक्रय तो नहीं कर रहे हैं साथ ही अगर किसी तरह का साक्ष्य मिलता हैं तो सरगना के संबंध में वांछित जानकारी एकत्रित करते हुए यथाशीघ्र कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।
• चौकीदार परेड सकारात्मक रूप से लेते हुए आसूचना संकलन करेंगे कि किन चौकीदारों के क्षेत्र में अवैध अफीम की खेती की जा रही है।
• एनडीपीएस से संबंधित कांडो के अनुसंधानकर्ता स्वयं थाना प्रभारी या पुलिस निरीक्षक होंगे अगर इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बरती जाती है तो संबंधित थाना प्रभारी एवं पुलिस निरीक्षक पर पुलिस अधीक्षक ठोस अनुशासनात्मक करवाई करना सुनिश्चित करेंगे।
• पुलिस अधीक्षक एन०डी०पी०एस० कांडो के अभियुक्त एवं उसके सरगना साथ ही साथ संगठित अपराधिक गिरोह के सदस्यों द्वारा अवैध रूप से अर्जित संपत्ति की विवरणी प्राप्त कर वांछित कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।
• एन०डी०पी०एस० से संबंधित कांडो में यह भी देखा जा रहा है कि ट्रक या अन्य वाहन के चालक एवं खलासी को अभियुक्त बनाकर जेल भेज दिया जाता है और कांड में आरोप पत्र समर्पित कर कांड के अनुसंधान को समाप्त कर दिया जाता है, जबकि अनुसंधान के क्रम में वाहन के मालिक एवं वाहन में लगे फास्ट टैग के आधार पर वाहन के परिचालन के संबंध में किसी भी प्रकार का साक्ष्य एवं सत्यापन कभी नहीं किया जाता है। इस संबंध में वाहन मालिक एवं संबंधित व्यक्ति साथ फास्ट टैग के आधार पर वाहन के परिचालन से संबंधित साक्ष्य के अनुसार उनके विरुद्ध भी एनडीपीएस की धाराओं में कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए।
• एन०डी०पी०एस० से संबंधित जो कांड दर्ज किए जाते हैं. उनके पूर्व जप्त वस्तु की जांच *Drug Detection Kit* से निश्चित रूप से करें, ताकि यह प्रमाणित हो सके की जप्त प्रदर्श अवैध मादक पदार्थ हैं।
• मादक द्रव्य पदार्थों के सेवन से होने वाले दुष्प्रभाव की जानकारी हेतु जिला / अनुमंडल/थाना स्तर पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित की जाय, साथ ही बच्चों को आधुनिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ने के लिए डिजिटल/ऑडियो Visual प्रोजेक्टर आदि का उपयोग करते हुए वृहत स्तर पर सुदूरवर्ती क्षेत्रों में शौक्षणिक कार्यक्रम आयोजित की जाय।
• अवैध अफीम की खेती का विनष्टीकरण में लगनेवाले Manpower (बल)/Logistics (Tractors/Grass Cutter/Labour)/Other Eqipments व्यवस्थित करना सुनिश्चित करेंगे।
• अफीम की खेती करना एवं उसके दुष्प्रभाव का विस्तृत रूप से प्रचार-प्रसार करते हुए प्रभावित क्षेत्रों में उक्त भूमि पर वैकल्पिक खेती हेतु फलदायक बीजों का वितरण कराना सुनिश्चित की जाय।
इस बैठक मेंवंदना दादेल प्रधान सचिव गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखण्ड सरकार अनुराग गुप्ता, महानिदेशक एवं पुलिस महानरीक्षक झाखण्ड, रवि रंजन, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक झारखण्ड, अखिलेशकुमार झा, प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक राँची, अमोल विनुकांत होमकर, पुलिस महानिरीक्षक (अभियान), असीम विक्रांत मिंज, पुलिस महानिरीक्षक (अप०अनु०वि०), पी०आर० नायडू, वन प्रमाण्डल पदाधिकारी राँची, अंजनी कुमार मिश्रा, आयुक्त राँची, मंजूनाथ भंजत्री, उपायुक्त राँची, लोकेश मिश्रा, उपायुक्त खूँटी, अमित रेणु, पुलिस अधीक्षक (नक्सल) अभियान, राज कुमार मेहता, पुलिस अधीक्षक, नगर राँची, सुमित कुमार अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण राँची, अमन कुमार, पुलिस अधीक्षक खूँटी, श्रीकांत वर्मा, जिला वन पदाधिकारी राँची, दिलीप कुमार यादव, जिला वन पदाधिकारी खूँटी, अनुमंडल पदाधिकारी, बुण्डू/सदर राँची/खूँटी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बुण्डू खूँटी. पुलिस उपाधीक्षक सिल्ली/नामकुम, खनन पदाधिकारी खूँटी के अतिरिक्त संबंधित अंचलाधिकारी / पुलिस अंचल निरीक्षक एवं थाना प्रभारी उपस्थित रहें।












