धनबाद:
वासेपुर का चर्चित गैंगस्टर फहीम खान अब जेल से बाहर आने की तैयारी में है। झारखंड हाईकोर्ट ने उसकी उम्र और गंभीर स्वास्थ्य स्थितियों को देखते हुए रिहाई का आदेश पारित किया है। अदालत के इस फैसले से फहीम खान के परिजनों और समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है।
75 वर्षीय फहीम खान इस समय जमशेदपुर के घाघीडीह जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा है। उसे 1989 में सगीर हसन सिद्दीकी हत्याकांड में दोषी ठहराया गया था। न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि छह सप्ताह के भीतर उसकी रिहाई सुनिश्चित की जाए।
फहीम खान की ओर से अधिवक्ता शहबाज सलाम ने पैरवी की। उन्होंने बताया कि 29 नवंबर 2024 को रिहाई के लिए याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें फहीम की बढ़ती उम्र और बीमारियों का उल्लेख किया गया था। अदालत ने इन तथ्यों को स्वीकार करते हुए उसकी रिहाई का आदेश दिया।
फैसले के बाद वासेपुर में फहीम खान के घर जश्न का माहौल है। उसके बेटे इकबाल खान ने पिता की रिहाई की खबर मिलते ही लोगों को मिठाई खिलाकर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था और अब वह भरोसा कायम हुआ है।
इकबाल खान ने मीडिया से बातचीत में धनबाद पुलिस का धन्यवाद देते हुए युवाओं को संदेश दिया कि अपराध की राह कभी स्थायी नहीं होती। समाज की मुख्यधारा में लौटकर ही सम्मानजनक जीवन संभव है।
लंबे समय से जेल में बंद फहीम खान के लिए अब आज़ादी का रास्ता साफ हो गया है। अदालत के आदेश के बाद प्रशासन जल्द ही उसकी रिहाई की प्रक्रिया शुरू करेगा।
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