सासाराम :
बिहार के सासाराम में डबल हत्या के 28 साल पुराने मामले में सुनवाई करते हुए एडीजे-4 की अदालत ने 19 अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके बाद सिविल कोर्ट सासाराम में भारी भीड़ इकट्ठा हो गई.
28 साल पुराना डबल हत्या
यह मामला 12 अक्टूबर 1997 को सासाराम अनुमंडल के बड्डी थाना क्षेत्र के आलमपुर में दो लोगों की हत्या से जुड़ा है. कोर्ट ने इस मामले में 19 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इस पूरे मामले में 27 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया था, जिनमें से तीन नाबालिग थे. वहीं, लंबी कानूनी प्रक्रिया और मुकदमा चलने की वजह से कुछ अभियुक्तों का निधन भी हो चुका है और अधिकांश वृद्ध हैं . इस 28 साल पुराने मामले में अब जाकर न्यायालय ने सजा सुनाई है. सभी अभियुक्त ग्राम आलमपुर, थाना शिवसागर, जिला रोहतास के निवासी हैं.
डबल हत्या से दहला था रोहतास
यह घटना 22 अक्टूबर 1997 को हुई थी. सूचक संजय माली, जो कि इस मामले के प्रत्यक्षदर्शी थे, ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी. उन्होंने बताया कि पूर्व की दुश्मनी के कारण सभी अभियुक्तों ने एक राय होकर घटना के दिन सुबह 6 बजे सूचक के चाचा के घर पर आकर उन्हें गोली मार दी थी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई. साथ ही, जो भी व्यक्ति उन्हें बचाने आया, उस पर भी जानलेवा हमला किया गया. मृतक का सिर, पैर और हाथ काटकर नहर में फेंक दिया गया था.
कोर्ट ने अर्थदंड भी लगाया
इस मामले में कुल नौ गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज की गई थी. 27 साल पुराने इस मामले में अनुसंधान के दौरान कुल चार आईओ ने कार्य किया, लेकिन कोर्ट के बुलाने के बावजूद वे गवाही देने के लिए उपस्थित नहीं हुए. कोर्ट ने सभी अभियुक्तों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, जिसे अदा न करने पर छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा. साथ ही, कोर्ट ने अर्थदंड की राशि पीड़ित के परिवार को देने का आदेश दिया है












