रांची : नामकुम थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन पुल परियोजना से लेवी वसूली के प्रयास और ठेकेदार को धमकी देने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई नामकुम थाना कांड संख्या 166/25, के तहत बीएनएस की धारा 308(3), 308(4) और 17 सीएलए एक्ट के अंतर्गत की गई। पुलिस के अनुसार, वादी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में बताया गया था कि गरुडपीढ़ी स्थित पुल निर्माण स्थल पर MCC संगठन के नाम पर लेवी मांगी गई। मुंशी को एक पर्चा दिया गया और काम बंद करने की धमकी दी गई। साथ ही, अलग-अलग मोबाइल नंबरों से ठेकेदार को फोन कर लेवी की मांग की गई और नहीं देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई।
अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने पहले शिवा पाहन के घर से धमकी देने में प्रयुक्त मोबाइल जब्त किया, जो पूर्व में भी उग्रवादी मामलों में जेल जा चुका है। इसके बाद तकनीकी शाखा, रांची की सहायता से दो अन्य आरोपियों — सुखलाल मुंडा (उम्र 29 वर्ष, निवासी सरेंगडीह, सोनाहातु) और सुखराम भेंगराज (उम्र 32 वर्ष, निवासी मइलबुरु, सायको, जिला खूंटी) को गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार आरोपियों के पास से घटना में प्रयुक्त एक आईटेल कंपनी का मोबाइल फोन और दो मोटरसाइकिलें — पल्सर (JH02AK5851) और अपाचे (JH01CN4181) बरामद की गईं। पूछताछ में दोनों ने अपराध में संलिप्तता स्वीकार की और अपने अन्य सात साथियों के नाम उजागर किए, जिनमें से कुछ का 17 सीएलए एक्ट के तहत आपराधिक इतिहास रहा है।
इसके अतिरिक्त, इन अभियुक्तों ने खूंटी जिले के अड़की थाना क्षेत्र अंतर्गत बेड़ाहातु में बन रहे एक अन्य पुल के ठेकेदार को भी लेवी के लिए धमकी देने की बात कबूल की है। इस संबंध में अड़की थाना कांड संख्या 37/25 दर्ज किया गया है।
पुलिस अब इस गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। मामले की जांच जारी है।