,रांची :झारखंड रांची रेल मंडल में कमांडेंट पवन कुमार के निर्देशन में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे संपत्ति की सुरक्षा हेतु सतत अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में धारा 3(a) RP(UP) Act एवं 147 रेलवे अधिनियम के अंतर्गत दर्ज मामले में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। गिरफ्तार अभियुक्त अजय कुमार साहू के पुलिस रिमांड हेतु न्यायिक दंडाधिकारी (RJM), रांची के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के आदेशानुसार RPF पोस्ट हटिया द्वारा अभियुक्त अजय कुमार साहू को बीएमसी/जेल/होतवार, रांची से पुलिस रिमांड पर लिया गया। रिमांड के दौरान अभियुक्त के निशानदेही पर आरपीएफ हटिया के एसआई उज्ज्वल कुमार, एसआई सूरज राजबंशी, एसआई दीपक कुमार, एएसआई सुबोध कुमार सिंह, स्टाफ संजीव कुमार, गौरव कुमार एवं अरुण कुमार, इन्स्पेक्टर आरपीएफ हटिया के पर्यवेक्षण में हटिया रेलवे यार्ड स्थित वाशिंग लाइन संख्या-05 पर जांच की गई, जहां एक रेलवे कर्मचारी शियो शंकर कुमार (Assistant ) की पहचान की गई। पूछताछ में यह पाया गया कि अजय कुमार साहू ने अवैध रूप से 55 लीटर रेलवे डीजल खरीदने के लिए ₹5000/- फोनपे के माध्यम से भुगतान किया था। पूछताछ के दौरान रेलवे कर्मचारी शियो शंकर कुमार ने भी अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि उसने उक्त राशि प्राप्त कर अवैध रूप से डीजल की बिक्री की। उसके निशानदेही पर डीजल निकासी स्थल (हाई स्पीड डीजल फ्यूल वाल्व, वाशिंग लाइन नं.-05) की पहचान की गई। मामले में एक अन्य व्यक्ति सम्पी कुमार की संलिप्तता भी सामने आई। गहन तलाशी एवं संपर्क के पश्चात सम्पी कुमार RPF पोस्ट हटिया उपस्थित हुआ, जहां दोनों अभियुक्तों द्वारा उसकी पहचान की गई। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वह “बाबा उद्योग कंपनी” में साइट इंजीनियर के रूप में कार्यरत है तथा इस अवैध लेन-देन में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा था। उसने ₹100/- फोनपे एवं ₹600/- नकद प्राप्त करने की बात स्वीकार की। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर शिव शंकर कुमार एवं सम्पी कुमार को धारा 6 RP(UP) Act के अंतर्गत विधिवत गिरफ्तार किया गया तथा केस में जोड़ा गया।













