रांची :मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के बाद झारखंड सरकार ने कोल्ड्रिफ, रेसपीफ्रेश और रीलाइफ कफ सिरप पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। अब इन दवाओं का राज्य में खरीदना-बेचना पूरी तरह गैरकानूनी होगा।
राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय ने सोमवार को इस संबंध में दो अलग-अलग आदेश जारी किए। इन आदेशों के तहत सभी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों, निजी क्लीनिकों, दवा दुकानों और डॉक्टरों को पत्र भेजकर इन सिरप का उपयोग न करने की सख्त हिदायत दी गई है।
जानकारी के अनुसार, इन कफ सिरप में डायइथिलीन ग्लाइकोल (DEG) नामक हानिकारक रसायन की मात्रा तय सीमा से ज्यादा पाई गई है। मध्य प्रदेश की सरकारी लैब में हुई जांच में यह तथ्य सामने आया, जिसके बाद दोनों राज्यों में 14 बच्चों की मौत की खबर आई।झारखंड सरकार ने भी इस पर त्वरित एक्शन लिया है।
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने बताया कि तीनों सिरप पर प्रतिबंध सख्ती से लागू किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि कोई भी इन प्रतिबंधित दवाओं को बेचते या इस्तेमाल करते पकड़ा गया
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