रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने बिहार के पूर्व मुख्य मंत्री लालू प्रसाद सहित तीन आरोपियों की सजा बढ़ाने के लिए सीबीआई द्वारा दायर क्रिमनल अपील स्वीकार कर ली है. सीबीआई ने चारा घोटाले में देवघर से हुई 89 लाख रुपये की फर्जी निकासी के मामले में दोषी करार दिये गये छह लोगों की सजा बढ़ाने के लिए याचिका दायर की थी. इसमें से तीन की मौत हो चुकी है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश रंगोन मुखोपाध्याय और न्यायाधीश अंबुज नाथ की पीठ ने सीबीआई की दलील सुनने के बाद याचिका स्वीकार कर ली है.
तीन दिवसीय 5 वें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन हुआ सफल समापन !
नई दिल्ली/रांची:- नई दिल्ली में 26 से 28 दिसंबर) तक आयोजित तीन दिवसीय मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन का...










