राँची : हिंदूवादी नेता भैरव सिंह को राँची सिविल कोर्ट ने बेल देने से इनकार कर दिया है।
बुधवार को राँची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त की कोर्ट में भैरव सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। भैरव सिंह की ओर से उपस्थित अधिवक्ता कीर्ति सिंह ने सुनवाई के दौरान अदालत से जमानत देने का आग्रह किया। अधिवक्ता ने अपनी दलील में कहा कि उनके मुवक्किल (भैरव सिंह) को बेवजह आरोपी बनाया गया है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने भैरव सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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