रांची : हाईकोर्ट में सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई होगी। मामला आचार संहिता उल्लंघन का है।
जानकारी के अनुसार 2014 में चुनाव के दौरान सीएम द्वारा सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर थाना में आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था। यह पूरा मामला पश्चिमी सिंहभूम के निचली अदालत में चल रही है। सीएम ने इस आरोप को गलत बताते हुए इसके खिलाफ याचिका दर्ज की।
बता दे सीएम हेमंत सोरेन पर आईपीसी की धारा 188, 506 और 125 आरपी एक्ट (रिप्रेजेंटेशन ऑफ़ पीपल एक्ट) की धाराएं लगाई गई है। 21 नवंबर तक सीएम के खिलाफ पीड़क कार्रवाई रोक है। हाई कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान पीड़ित कार्यवाही पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार को तीन हफ्तों में अपने जवाबों की पुष्टि करने का निर्देश दिया था।
आदित्यपुर थाना क्षेत्र में आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कम पर प्राथमिक की दर्ज की गई थी जिसमें सीएम हेमंत सोरेन द्वारा दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग की गई है। उनके द्वारा दर्ज याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी।