झारखंड विधानसभा बजट सत्र में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के शामिल होने मामले में अनुमति को लेकर झारखंड हाईकोर्ट न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद अदालत ने याचिका की खारिज कर दिया.
पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई दोनों पक्षों को सुनने बाद कोर्ट ने 26 फरवरी 2024 को फैसला रखा सुरक्षित मामले में हेमंत सोरेन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने रखा पक्षईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने रखा पक्ष न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में हुई सुनवाई पीएमएलए कोर्ट के फैसले को दी है चुनौती कोर्ट ने हेमंत सोरेन की बजट सत्र में शामिल होने की आग्रह वाली याचिका को किया था खारिज कर दिया था .












