रांची :चाईबासा सिविल कोर्ट के एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट द्वारा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राहुल गांधी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी है।राहुल गांधी ने झारखण्ड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर गैर जमानती वारंट को निरस्त करने की अपील की है। चाईबासा सिविल कोर्ट ने 22 मई 2025 को राहुल गांधी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर उन्हें 26 जून को अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। हालांकि अदालत में पेशी से छूट के लिए राहुल गांधी के वकील ने सीआरपीसी की धारा 205 के तहत कोर्ट में अर्जी दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया और कोर्ट में पेश होने को कहा है।












