रांची : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़े कानूनी राहत मिली, जहां झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी के समन की अवहेलना से जुड़े मामले में उन्हें ट्रायल कोर्ट में सशरीर उपस्थिति से छूट दे दी। यह फैसला जस्टिस अनिल चौधरी की अदालत ने जारी किया। कोर्ट ने पूरे मामले की मेरिट के आधार पर सुनवाई करते हुए मुख्यमंत्री की याचिका को निष्पादित कर दिया, जिससे उन्हें हर सुनवाई पर शारीरिक रूप से उपस्थित रहने की अनिवार्यता से राहत मिल गई है। सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री की ओर से वरीय अधिवक्ता अरूणव चौधरी और अधिवक्ता दीपांकर राय ने तर्क प्रस्तुत किए। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि मामले की प्रकृति और संवैधानिक दायित्वों को देखते हुए सशरीर उपस्थिति से छूट आवश्यकता है। अदालत ने दलीलों पर विचार करते हुए यह राहत प्रदान की।
आज सदन के बाहर धरना देकर बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र से जुड़े ज्वलंत मुद्दों को उठाया !
रांची :झारखंड विधानसभा सत्र के दौरान आज सदन के बाहर धरना देकर बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र से जुड़े ज्वलंत मुद्दों को...











