नई दिल्ली :-झारखंड के देवघर हवाई अड्डे पर कथित रूप से सुरक्षा नियमों का उल्लंघन कर उड़ान भरने के मामले में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी पर केस दर्ज हुआ था ,इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी , सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्राथमिकी निरस्त करने का आदेश दिया था इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 18 दिसंबर को सुनवाई होगी ..हाईकोर्ट ने इस आधार पर प्राथमिककी रद्द कर दी थी कि विमान (संशोधन) अधिनियम 2020 के अनुसार इस मामले में जांच के लिए कोई पूर्व मंजूरी नहीं ली गई थी ,झारखंड सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दलील दी गई कि इस मामले में जांच जारी रखने के लिए संबं अथॉरिटी से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है , इस पर बेंच ने झारखंड सरकार को उन आदेशों की कॉपी दाखिल करने को कहा है .वहीं, दूसरी तरफ निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी की तरफ से पेश वकील ने कहा कि इस तरह के मामले में जांच जारी रखने के लिए संबंधित अथॉरिटी से मंजूरी लेनी पड़ती है और इसी आधार पर झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला दिया था , सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले में 18 दिसंबर को सुनवाई होगी .
सीएम हेमंत सोरेन२६जनवरी को झारखंड में राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराना गणतंत्र दिवस और संविधान का अपमान है :बाबूलाल मरांडी !
दावोस/रांची :मरांडी ने कहा कि 26 जनवरी 2026 गणतंत्र दिवस पर झारखंड की उप राजधानी दुमका में मुख्यमंत्री द्वारा राष्ट्रीय...











