रांची : बीआईटी मेसरा के पॉलिटेक्निक कॉलेज में छात्र राजा पासवान की मौत के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। कोर्ट के आदेश पर BIT मेसरा के कुलपति, रजिस्ट्रार, डायरेक्टर और राज्य के पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता सशरीर अदालत में उपस्थित हुए. इस मामले में हाई कोर्ट के एडवोकेट धीरज कुमार ने बताया कि न्यायमूर्ति संजय प्रसाद की अदालत ने इस घटना को BIT प्रबंधन की सुरक्षा व्यवस्था की विफलता बताया और कड़ी नाराज़गी जताई। अदालत ने कहा कि ऐसी घटनाओं से शैक्षणिक संस्थानों की छवि पर बुरा प्रभाव पड़ता है.डीजीपी अनुराग गुप्ता को राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों में सुरक्षा के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) बनाने का निर्देश दिया गया हैं . बीआईटी मेसरा प्रबंधन को छात्र की मौत मामले में की गई जांच रिपोर्ट अगली सुनवाई में अदालत में पेश करने का निर्देश दिया गया हैं . अब अगली सुनवाई 24 जून को होगी.











