अपर न्यायायुक्त आनंद प्रकाश की अदालत ने इस मामले में तीन अभियुक्तों राहुल कुजूर, डबलू कुजूर और काविस अदनान को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही तीनों पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर तीनों को अतिरिक्त तीन माह की सजा भुगतनी होगी।
अदालत ने अभियुक्त सुशीला कुजूर को साक्ष्य के अभाव में पहले ही बरी कर दिया था। वहीं इस केस में सरकारी गवाह बने मुनव्वर अफाक को भी अदालत ने रिहा कर दिया। अफाक की गवाही को इस केस में अहम माना गया।
यह घटना 30 मई 2022 की है, जब रातू रोड पर कारोबारी कमल भूषण की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस समय आरोपी हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए थे। जांच में खुलासा हुआ कि हत्या की साजिश का मास्टरमाइंड राहुल कुजूर था। बताया जाता है कि कमल भूषण की बेटी यामिनी और राहुल कुजूर के प्रेम विवाह से परिवार में तनाव था, जिसे लेकर यह हत्या की साजिश रची गई।
हत्या के बाद आरोपी कोलकाता और दिल्ली भाग गए थे, लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उन्हें गिरफ्तार कर झारखंड पुलिस को सौंप दिया था। इस मामले में सुखदेवनगर थाना में कांड संख्या 238/2022 दर्ज किया गया था
झारखंड का पेसा नियमावली पूरे देश के लिए बनेगा नाजीर !
रांची.:पेसा नियमावली को राज्य मंत्रिपरिषद से मंजूरी मिलने का जश्न पूरा राज्य मना रहा है। इस कड़ी में राज्य के...











