राँची : जिले के सुखदेव नगर में चल रही दखल-दिहानी की कार्रवाई पर झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए रोक लगा दी है।
यह फैसला पीड़ित परिवार द्वारा दायर की गई हस्तक्षेप याचिका के आधार पर सुनवाई के दौरान लिया गया। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई, याचिका में दखल-दिहानी की कार्रवाई को तत्काल प्रभाव से रोकने की मांग की गई थी।
अदालत ने इस पर सुनवाई करते हुए हेहल सीओ को मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इससे पीड़ित परिवार को फिलहाल राहत मिली है और दखल-दिहानी की प्रक्रिया को न्यायिक आदेश तक रोका गया है।
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