रांची : राजधानी रांची में सदर रांची अनुमंडल दंडाधिकारी ने 14 नवंबर की सुबह 6 बजे से लेकर 15 नवंबर की रात 11 बजे तक राज्य में धारा 144 लागू की है।
बता दें, राज्यस्तरीय पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ द्वारा 15 नवंबर बिरसा मुंडा के जयंती तथा झारखंड के स्थापना दिवस के दिन मोराबादी में रैली प्रदर्शन करते हुए सीएम आवास का घेराव करेंगे। इसी बीच राज्य में शांति बनाए रखने के लिए राज्य में धारा 144 लागू कर दिया गया है। जिसमें राज्य के सभी लोगों को नियमों का पालन करना होगा अन्यथा उलंघन किए जाने पर कार्रवाई भी हो सकती है।
इसके साथ ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रांची दर्शन, स्थापना दिवस तथा बिरसा मुंडा के जन्मस्थल पहुचेंगे। इसी दिन घेराव भी किया जाएगा।
सुरक्षा नियमों को ध्यान में रखते हुए रांची सदर अनुमंडल अंतर्गत राज्य में विभिन्न नियम लागू हुए है जिसमें सबसे पहला है
1. बिना सक्षम प्राधिकार के पूर्वानुमति के किसी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करना (सरकारी कार्यक्रमों को छोड़कर)।
2. किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदूक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)।
3. किसी प्रकार के हरवे-हथियार जैसे-लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)।
4. बिना सक्षम प्राधिकार के पूर्वानुमति के किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को छोड़कर)।
इसके साथ ही नियमों के उलंघन पर कार्रवाई भी की जा सकती है। राज्य में शांति बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है तथा सभी को इन नियमों का पालन करना है।











