पटना : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर तैयारियां ज़ोरों पर हैं। पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को और दूसरे चरण की 11 नवंबर को होगी, जबकि 14 नवंबर को मतगणना होगी। इसी बीच भारत निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए चुनावी विज्ञापनों पर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
बिना प्रमाणन नहीं चलेगा कोई भी विज्ञापन
निर्वाचन आयोग ने साफ कहा है कि वोटिंग से एक दिन पहले और वोटिंग के दिन बिना पूर्व-प्रमाणन (Pre-Certification) के कोई भी राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जा सकेगा।
इसका मतलब यह है कि अब कोई भी दल, उम्मीदवार या संगठन बिना अनुमति के अखबारों या प्रिंट मीडिया में विज्ञापन नहीं दे पाएगा।
इन तारीखों पर रहेगा प्रतिबंध
आयोग के निर्देश के अनुसार —
? पहले चरण के लिए: 5 और 6 नवंबर
? दूसरे चरण के लिए: 10 और 11 नवंबर
इन तारीखों पर बिना प्रमाणन के कोई विज्ञापन जारी नहीं किया जा सकेगा।
पहले से लेनी होगी MCMC से मंज़ूरी
केवल वही विज्ञापन प्रकाशित किए जा सकेंगे जिन्हें मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग
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