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Home » भारत निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की !

भारत निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की !

बिहार विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) 2025 प्रक्रिया को डिकोड किया .

firstreport desk2 by firstreport desk2
6 months ago
in चुनाव, बिहार
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भारत निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की !
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भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने बुधवार को निर्वाचन सदन में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में आयोग ने, जिसमें चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू एवं डॉ. विवेक जोशी भी शामिल थे, पार्टी प्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई चिंताओं, मुद्दों और प्रश्नों को सुना और उन्हें बिहार में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया को पूरी तरह से समझाया, जो सुचारू रूप से चल रही है।
बैठक में भाग लेने वाले राजनीतिक दल थे – भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी – शरदचंद्र पवार, झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे)।
ईसीआई ने राजनीतिक दलों को सूचित किया कि एसआईआर अभ्यास सुनियोजित, संरचित और चरणबद्ध तरीके से आयोजित किया जा रहा है ताकि सभी पात्र नागरिकों को शामिल किया जा सके। बिहार राज्य भर में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त 1,54,977 बूथ लेवल एजेंटों (बीएलए) की सक्रिय भागीदारी भी यह सुनिश्चित कर रही है कि प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से हो रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सभी राजनीतिक दलों से आगे आने और मतदाताओं को नामांकन में सहायता करने एवं प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी एवं सहभागी बनाने के लिए और अधिक बीएलए नियुक्त करने का आग्रह किया।
पहले चरण में, 25 जून से 3 जुलाई 2025 तक, बिहार में लगभग 7.90 करोड़ मतदाताओं को गणना प्रपत्र (ईएफ) मुद्रित और वितरित किए जा रहे हैं। निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ईआरओ) मौजूदा रिकॉर्ड के आधार पर 23 जून 2025 तक आंशिक रूप से भरे हुए फॉर्म 77,895 बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) के माध्यम से उपलब्ध करा रहे हैं, जिन्हें इस अभ्यास के लिए लगाया गया है इसके अलावा 20,603 बीएलओ नियुक्त किए जा रहे हैं। ये बीएलओ घर-घर जाकर सभी 7.90 करोड़ मतदाताओं को ईएफ वितरित कर रहे हैं जिनके नाम 24.06.2025 (एसआईआर आदेश जारी होने की तिथि) तक मतदाता सूची में हैं। इसके अतिरिक्त, फॉर्म ईसीआई पोर्टल (https://voters.eci.gov.in) पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध हैं। राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बीएलए प्रतिदिन 50 प्रमाणित फॉर्म तक जमा कर सकते हैं।
दूसरे चरण में, गणना प्रपत्र भरे जाएंगे और 25 जुलाई 2025 से पहले जमा किए जाएंगे। इस प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए, स्वयंसेवक बीएलओ के साथ मतदाताओं की सहायता के लिए उपलब्ध हैं। लगभग 4 लाख स्वयंसेवकों को, जिनमें सरकारी अधिकारी, एनसीसी कैडेट, एनएसएस आदि शामिल हैं, मतदाताओं के लिए प्रक्रिया को निर्बाध बनाने और बुजुर्गों, बीमारों, विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी), गरीबों और अन्य कमजोर समूहों की मदद करने के लिए तैनात किया गया है।
जिन मतदाताओं के नाम 1 जनवरी 2003 तक मतदाता सूची में मौजूद हैं, उन्हें केवल गणना प्रपत्र के साथ रोल का एक उद्धरण जमा करना होगा, किसी अन्य दस्तावेज को जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी (2003 का चुनावी डेटाबेस https://voters.eci.gov.in पर उपलब्ध है)। 2003 के रोल में सूचीबद्ध नहीं होने वालों को अपनी जन्मतिथि/जन्म स्थान के लिए एक दस्तावेज (11 दस्तावेजों की सांकेतिक सूची से) निम्नलिखित अनुसार जमा करना होगा:
i. 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे व्यक्तियों को अपने लिए एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
ii. 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे लोगों को अपने और एक माता-पिता के लिए दस्तावेज शामिल करने होंगे।
iii. 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे व्यक्तियों को अपने और दोनों माता-पिता के लिए दस्तावेज जमा करने होंगे।
जिन मतदाताओं के माता-पिता के नाम 01.01.2003 तक मतदाता सूची में थे, उन्हें अपने माता-पिता से संबंधित कोई अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है।
अभ्यास के तीसरे चरण में, जो 25 जून से 26 जुलाई 2025 तक समानांतर रूप से चल रहा है, बीएलओ द्वारा पूरे किए गए गणना प्रपत्र स्व-सत्यापित दस्तावेजों के साथ एकत्र किए जाएंगे और साथ ही बीएलओ ऐप/ईसीआईनेट के माध्यम से दैनिक आधार पर डेटा अपलोड करेंगे। फॉर्म एकत्र करते समय, बीएलओ मतदाताओं को पावती रसीद जारी करेंगे। ये भौतिक फॉर्म संबंधित ईआरओ या सहायक ईआरओ (एईआरओ) को जमा किए जाएंगे। मतदाताओं के लिए प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए गणना प्रपत्र जमा करने की ऑनलाइन सुविधा विकसित की गई है और यह आज शाम तक उपलब्ध हो जाएगी।
चौथे चरण में, प्रारूप मतदाता सूची 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित की जाएगी। सूची में उन सभी मतदाताओं को शामिल किया जाएगा जिनके फॉर्म समय सीमा तक प्राप्त हो गए हैं। जिन नामों के लिए 25 जुलाई से पहले कोई गणना प्रपत्र जमा नहीं किया गया है, वे प्रारूप सूची में दिखाई नहीं देंगे। ईआरओ और एईआरओ संविधान के अनुच्छेद 326 में निर्धारित पात्रता मानदंडों के विरुद्ध फॉर्मों की जांच करेंगे, जिसके लिए मतदाताओं को भारतीय नागरिक, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का, और सामान्य रूप से निर्वाचन क्षेत्र में निवासी होना आवश्यक है।
प्रारूप मतदाता सूची की प्रतियां मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को मुफ्त प्रदान की जाएंगी और ईसीआई वेबसाइट पर अपलोड की जाएंगी। जो मतदाता प्रारंभिक समय सीमा चूक जाते हैं, वे दावा और आपत्ति अवधि के दौरान फॉर्म 6 और एक घोषणा पत्र का उपयोग करके आवेदन कर सकते हैं। बीएलए प्रारूप सूची प्रकाशित होने के बाद भी प्रतिदिन 10 फॉर्म तक जमा करना जारी रख सकते हैं।
पांचवें चरण में, 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक, जनता या राजनीतिक दलों का कोई भी सदस्य दावा और आपत्ति दायर कर सकता है। इस दौरान, ईआरओ/एईआरओ अनुच्छेद 326 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 16 और 19 के अनुसार आवेदनों और आपत्तियों की जांच करेंगे। जनता समावेशन के लिए दावा दायर कर सकती है या प्रारूप सूची में मौजूदा प्रविष्टियों पर आपत्ति उठा सकती है। बिना उचित जांच और संबंधित व्यक्ति को निष्पक्ष सुनवाई का अवसर दिए बिना कोई विलोपन नहीं किया जाएगा। दावा और आपत्ति की दैनिक सूची ईआरओ कार्यालयों में प्रदर्शित की जाएगी और मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। साप्ताहिक अपडेट भी राजनीतिक दलों के साथ साझा किए जाएंगे। अंतिम मतदाता सूची का दावा और आपत्तियों का निपटारा करने के बाद तैयार किया जाएगा।
अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर 2025 को प्रकाशित की जाएगी। हार्ड और सॉफ्ट कॉपी सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को मुफ्त दी जाएंगी और ईसीआई वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएंगी। ईआरओ के निर्णय से व्यथित कोई भी मतदाता आदेश के पंद्रह दिनों के भीतर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24(ए) के तहत जिला मजिस्ट्रेट के पास अपील कर सकता है। यदि मतदाता आदेश के 30 दिनों के भीतर असंतुष्ट रहता है तो धारा 24(बी) के तहत मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास आगे अपील की जा सकती है।
चुनाव आयोग बिहार के सभी पात्र नागरिकों से इस विशेष अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी मतदाता छूटे नहीं।

Tags: #Election Commission of India# met representatives #of political parties .
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